धर्मवीर आनंद दिघे योजना के तहत दिव्यांगों को मिलेगा हर छः माह में 6 से 18 हजार रुपए
मीरा भयंदर मनपा क्षेत्र में रहने वाले दिब्यांगो के लिए यह योजना क्यों नहीं?
मुंबई (महानगर समाचार) आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव से पूर्व दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक अच्छी खबर है।मुंबई बीएमसी प्रशासन ने धर्मवीर आनंद दिघे दिव्यांग वित्तीय सहायता योजना के माध्यम से दिव्यांगों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है।इस योजना के तहत दिव्यांगों को हर 6 महीने में 6 से 18 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, इसका फायदा मुंबई के 60,000 विकलांगों को 5 वर्ष तक मिलेगा, आगामी विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार एक के बाद एक योजनाओं की घोषणाएं कर रही है।इसी क्रम में अब मुंबई बीएमसी ने भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह नई योजना की घोषणा की है, जिनके पास पीला या नीला यूनिवर्सल पहचान पत्र यूडीआईडी कार्ड होगा उसे आर्थिक सहायता दी जाएगी। महिला व बाल कल्याण योजना के तहत लगभग 40 से 80% शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। अब बीएमसी दिव्यांग वित्तीय सहायता योजना के तहत दिव्यांगों को आर्थिक मदद देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है इस योजना के तहत वर्ष 2024- 25 से वर्ष 2028- 29 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति महीने 1 से 3000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
हर साल 111.83 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पहल से यह योजना बीएमसी क्षेत्र में लागू की जा रही है। यह योजना बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी अतिरिक्त मनपा आयुक्त पश्चिमी उपनगर सुधाकर शिंदे के मार्गदर्शन में की क्रियान्वित की जाएगी। मुंबई में स्थाई रूप से रहने वाले दृष्टिबाधित, मूकबधिर, मानसिक रूप से विकलांग, और अन्य शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के 40% शारीरिक रूप से
विकलांग को सालाना 12000 मदद की जाएगी। 80% से अधिक विकलांग व्यक्ति को 6-6 महीने में दो किस्तों में सालाना₹18000 मिलेंगे। इन दोनों समूहों के दिव्यांगों को यह लाभ अगले 5 साल तक मिलेगा। विकलांग व्यक्ति के पास पीला या नीला यूनिवर्सल पहचान पत्र यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें और कहां करें:- बीएमसी ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किया है। योजना के लिए पात्रता मानदंड, नियम व शर्ते आवश्यक दस्तावेज और आवेदन पत्र बीएमसी की वेबसाइट https://porto.mcgm.gov.in पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। योजना के लिए आवेदन भरने का कोई समय सीमा नहीं है।
अब सवाल यह है कि इस योजना का लाभ मीरा भयंदर मनपा क्षेत्र में रहने वाले विकलांगों को यह लाभ क्यों नहीं मिलेगा?
शायद इसका जवाब यह है कि मीरा भयंदर के जनप्रतिनिधियों तथा मनपा प्रशासन यहां के विकलांगों के साथ सौतेला व्यवहार या उनकी उपेक्षा करती है, इसीलिए इस योजना का लाभ उन्हें नही मिलेगा?