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द केरल स्टोरी पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट इनकार

यह हेट स्पीच का मामला नहीं- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली(महानगर संवाददाता) बहुचर्चित बहु विवादित फिल्म द केरल स्टोरी पर रोक लगाने की मांग वाली एडवोकेट कपिल सिब्बल और निजाम पाशा की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश केएम जोसेफ और बीवी नगरला की बेंच ने कहा कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है इसलिए याचिकाकर्ताओं को इस फिल्म के प्रमाणन को चुनौती देनी चाहिए और संबंधित संस्था में अपनी अपील करनी चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा कि हेट स्पीच की याचिकाओं के साथ फिल्म को लेकर दी गई याचिका को क्लब नहीं किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और निजाम पाशा से कोर्ट ने कहा कि यह फिल्म सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजर चुकी है हम इसे हेट स्पीच का हिस्सा नहीं मान सकते हैं आप हाई कोर्ट या फिर कहीं और अदालत में जा सकते हैं, यहां इसकी तत्काल सुनवाई नहीं होगी और हेट स्पीच के साथ क्लब नहीं किया जाएगा। एडवोकेट पाशा ने कोर्ट से कहा था कि इस फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब पर 1.6 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं, यह हेट स्पीच का सबसे बुरा उदाहरण है जिसे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया।
ज्ञात हो कि द केरल स्टोरी आगामी 5 मई को फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह से जब पूछा गया कि क्या यह एक प्रोपेगेंडा फिल्म है इस पर उन्होंने कहा मुझे लगता है कि जब लॉजिक, बहस खत्म हो जाती है तो बहुत आसान होता है कहना कि प्रोपेगेंडा फिल्म है। यह फिल्म लव जिहाद के नाम पर लड़कियों को फंसाकर आई एस आई जैसे आतंकी संगठनों में शामिल करने जैसे इस फिल्म में दिखाया गया है, और बताया गया है कि लगभग 32000 लड़कियां केरल से गायब हो चुकी हैं। इसी पर आधारित यह फिल्म बनाई गई है। यह फिल्म अभी आने वाली है। परंतु इसका ट्रेलर लगभग पौने दो करोड़ लोगों ने अभी ही देख लिया है इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम।मचा सकता है।

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